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ट्रैफिक तोड़ने वालों की खैर नहीं! सरकार ने बदला नियम, 10 गुना बढ़ा जुर्माना…

देश में यातायात नियमों को लेकर सरकार एक्शन में हैं. इसको सख्ती से लागू करने के लिए कई अहम बदलाव भी किए जा रहे हैं. इसके तहत अब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कुछ बदलाव भी कर दिए हैं.नियम तोड़ने वाले पर जुर्माने की रकम को 10 गुना तक बढ़ा दिया है. नए नियम 1 मार्च 2025 से लागू भी हो गए हैं.

ट्रैफिक नियमों में हुआ बदलाव

भारत ने लापरवाही से वाहन चलाने और यातायात उल्लंघनों पर लगाम लगाने के लिए 1 मार्च से सख्त यातायात जुर्माने लागू किए हैं. ये नए जुर्माने न केवल आर्थिक रूप से बोझिल हैं, बल्कि इनमें जेल की सजा और सामुदायिक सेवा भी शामिल है.

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सख्त होगी कार्रवाई

नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर व्यक्ति को 10,000 रुपए का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है. बार-बार अपराध करने पर 15,000 रुपए का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है. पहले जुर्माना 1,000 से 1,500 रुपए तक था. बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर अब 1,000 का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन की संभावना है.

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यातायात उल्लंघन के लिए जेल सहित भारी जुर्माना

अब सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5,000 रुपए हो गया है.

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वैध लाइसेंस या बीमा जैसे जरूरी डॉक्युमेंट के बिना गाड़ी चलाने पर क्रमशः 5,000 रुपए और 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. अपराधियों को तीन महीने तक की जेल और सामुदायिक सेवा का सामना भी करना पड़ सकता है. बार-बार बीमा उल्लंघन करने वालों पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

दस्तावेज़ उल्लंघन के लिए सख्त उपाय

प्रदूषण प्रमाण पत्र (PoC) न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और/या सामुदायिक सेवा के साथ 6 महीने की जेल हो सकती है. दोपहिया वाहन पर तीन लोगों के बैठने पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर अपराधियों को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. सिग्नल जंप करने पर अब 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

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नाबालिगों के लिए नया नियम

वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपए का भारी जुर्माना लगेगा, जो पहले 2,000 रुपए था. ऐसे अपराधों में शामिल नाबालिगों के लिए परिणाम गंभीर हैं. इसमें 25,000 रुपए का जुर्माना और तीन साल की कैद शामिल है. उनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और 25 वर्ष की आयु तक उन पर लाइसेंस प्राप्त करने पर बैन लगा दिया जाएगा.

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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