विद्युत उपभोक्ताओं को बताए अधिकार, शिकायत निवारण की प्रक्रिया समझाई

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के अधीक्षण यंत्री कार्यालय, जांजगीर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया, उनके अधिकारों तथा विभागीय व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक की अध्यक्षता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक गोयल ने की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। पहले स्थानीय वितरण केंद्र में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, समाधान नहीं मिलने पर प्रकरण को फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
कार्यक्रम में अधीक्षण यंत्री अमर चौधरी ने उपभोक्ताओं से सीधे संवाद करते हुए विद्युत सेवाओं को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग की अपील भी की।
बैठक में कार्यपालन यंत्री हरिशंकर राठौर, अजय भारद्वाज एवं राकेश साहू, सहायक यंत्री कमलेश नेताम तथा उप अभियंता सौरभ कश्यप सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी व उपभोक्ता उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, वोल्टेज संबंधी समस्याएं, लोड शेडिंग, मीटर एवं बिजली बिल से जुड़ी शिकायतें, कनेक्शन में विलंब, विच्छेदन-पुनर्संयोजन तथा सेवा मानकों के पालन से संबंधित मामलों में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का सहारा ले सकते हैं। बैठक में शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, आवेदन प्रक्रिया और निर्धारित समय-सीमा की भी जानकारी दी गई।
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत
बिजली आपूर्ति में व्यवधान, लो या हाई वोल्टेज की समस्या, लोड शेडिंग एवं अनियोजित कटौती, मीटर संबंधी शिकायतें, बिजली बिल से जुड़े विवाद, कनेक्शन में देरी, विद्युत विच्छेदन एवं पुनर्संयोजन
सेवा मानकों के उल्लंघन से जुड़े मामले
बैठक के दौरान उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव भी साझा किए, जिन पर अधिकारियों ने आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए समाधान की प्रक्रिया समझाई।



