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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने प्रकरणों की जनसुनवाई

 जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 343 वीं व जांजगीर जिले में 12 वीं सुनवाई हुई। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया उपस्थित थी।
     सुनवाई के दौरान दो पक्षकारों के मध्य पारिवारिक संपत्ति के बटवारे का प्रकरण तहसील अकलतरा से निराकरण हो चुका है मौके पर सीमांकन और अपने जमीन का चिन्हांकन कराना शेष है, इस हेतु दोनो को समझाईश दिया गया। दोनो की आपसी रजामंदी से जमीन का बटवारा करने के साथ निराकरण करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
     अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य अब तक हुए समस्त शिकायतों एवं विवादों को विस्तार से सुना गया दोनो पक्षों को समझाईश दिया गया। इस पर अनावेदक प्रभारी प्राचार्य ने आयोग के समक्ष आवेदिका से माफी मांगा। इस पर आवेदिका ने अपने सहमती दिया गया और यह मांग रखी है कि भविष्य में आवेदिका के साथ दोबारा अपमानजनक कथनो का प्रयोग अनावेदक के द्वारा नहीं किया जावेगा। इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। लेकिन भविष्य में इस विषय के पुनरावृत्ति न हों इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा जायेगा कि दोनो का स्थानांतरित कर दिया जाये।
      अन्य प्रकरण में अनावेदकगण आवेदिका का पति कुल 4 भाई 2 बहन है और कुछ जमीनो पर कुछ भाईयों का नाम खरीदी दिनांक से है तथा कुछ जमीन पर बहनों के नाम दर्ज है आवेदिका का कथन है कि दो बहनों को हिस्सा न दिया जाए। पिता की मृत्यु 1993 में हुई है उसके बाद की फौती में मां और बहनों का नाम भी दर्ज हुआ था अतः इस संपूर्ण प्रकरण को तहसील अकलतरा के तहसील आफिस से उभय पक्ष अपना निराकरण करा लेंवे इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
      अन्य प्रकरण में दोनो को विस्तार से सुना। दोनो का एक 08 वर्षीय पुत्र है तथा 05 माह की गर्भवती है दोनो पक्ष साथ रहने को तैयार है। इस पूरे मामले की सखी प्रशासिका और प्रोटेक्शन आफिसर की निगरानी में दिया जाता है। उभय पक्ष को समय समय पर निगरानी तथा 01 वर्ष तक निगरानी किया जावेगा। अनावेदक आवेदिका को मायके से कल दिनांक 13.09.2025 को लिवाकर लायेगा एवं सखी से इकरारनामा निस्पादित करेंगे इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। सखी सेंटर एवं नवाबिहान को प्रकरण की आर्डर कापी निःशुल्क दिया गया।
      अन्य प्रकरण में प्रकरण आवेदिका अनुपस्थित आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ पुलिस में शिकायत किया था उसकी जांच हुई है। जहां आवेदिका ने अपने ही आरोपों को निराधार बताया है। इस पर उप पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन अनावेदक ने प्रस्तुत किया है। जिसमे आवेदिका की कथन भी संलग्न है उसके हस्ताक्षर का मिलान आवेदन से किया गया। उक्त आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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