CG Police News: गिरफ्तारी वारंट की तामिली में लापरवाही भारी पड़ी, SSP रजनेश सिंह ने TI को किया निलंबित

0 न्यायालय के वारंट पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, एसएसपी ने जारी किया सस्पेंशन आदेश!
बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस विभाग में शुक्रवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह ने गिरफ्तारी वारंट की तामिली में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में एक निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
जारी आदेश के अनुसार, निरीक्षक अभय सिंह बैस, जो उस समय सिरगिट्टी थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे और वर्तमान में रक्षित केंद्र बिलासपुर में तैनात हैं, पर न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है।
बिहार न्यायालय के वारंट पर नहीं भेजी गई रिपोर्ट
एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रथम व्यवहार न्यायालय कैमूर (भभुआ), बिहार के एक प्रकरण में धारा 144(3) बीएनएसएस के तहत आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी का पता बिलासपुर के यदुनंदन नगर और बनर्जी गली क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया गया है।
पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 12 जून 2026 को पत्र जारी कर वारंट की तामिली अथवा अदम तामिली संबंधी प्रतिवेदन तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
एसएसपी ने माना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही
आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारी के रूप में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। इसे अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता मानते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान निरीक्षक अभय सिंह बैस को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
पुलिस विभाग में स्पष्ट संदेश
एसएसपी की इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है। न्यायालयीन आदेशों और गिरफ्तारी वारंटों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है।



