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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

नो पार्किंग में खड़े वाहनों का लॉकिंग कर मोटरयान अधिनियम के तहत 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 6 हजार 300 रुपए समन शुल्क लिया गया…

नो पार्किंग में खड़े वाहनों का लॉकिंग कर मोटरयान अधिनियम के तहत 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 6 हजार 300 रुपए समन शुल्क लिया गया 

जांजगीर-चांपा। नो पार्किंग में खड़े वाहनों का लॉकिंग किया जाकर मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है।

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 6300 रुपए समन शुल्क लिया गया।

नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर कार्यवाही किया गया।

जिला पुलिस यातायात द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 6300 रूपए शुल्क लिया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 01 वाहनो का लाकिंग किया जाकर वाहन चालकों से 300 रुपए, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 19 वाहन चालक से 5700 रुपए, नंबर प्लेट अस्पष्ट 01 वाहन चालक से 300 रुपए, समन शुल्क लिया गया।

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यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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