Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
Mukesh tiwari janjgir-champa (26 January 2026) (Page-03).jpg
Mukesh tiwari janjgir-champa (26 January 2026) (Page-02).jpg
Mukesh tiwari janjgir-champa (26 January 2026) (Page-01).jpg
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जूलाई, ऋणी, अऋणी, बटाईदार, भूधारक किसान व वनपट्टाधारी किसान करा सकते है फसल बीमा…

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जूलाई

ऋणी, अऋणी, बटाईदार, भूधारक किसान व वनपट्टाधारी किसान करा सकते है फसल बीमा

सक्ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 नियत की गई है।कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना द्वारा सभी पात्र किसानो से फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अपील की गई है।
कार्यालय उपसंचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के लिए खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा उड़द और मूंगफली फसल के राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक किसान, बटाईदार व वनपट्टाधारी किसान ले सकते है। इस वर्ष नवगठित जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है।
प्राप्त जानकरी अनुसार बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 23200 रूपये तथा धान असिंचित के लिये 16400 रूपये प्रति एकड है तथा किसानो के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 464 रूपये. प्रति एकड़ तथा धान असिंचित के लिये 328 रूपये प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 12800 रूपये., उड़द के लिए 8000 रूपये. और मूंगफली के लिए 16000 रूपये प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 256 रूपये, उड़द के लिए 160 रूपये और मंूगफली के लिए 320 रूपये प्रति एकड़ जमा करना होगा।
उप संचालक कृषि विभाग कार्यालय सक्ती शंशाक शिन्दे ने बताया कि फसल बीमा के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीमा से आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। खरीफ फसल के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जूलाई 2023 तक है।

See also  विष्णु सरकार की सुध से खेती-किसानी को नया सम्बल...

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!