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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

छत्तीसगढ़ में 5 किलो गैस सिलेंडर के लिए नए नियम लागू, तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत जिले में रहने वाले विद्यार्थियों को गैस एजेंसियों द्वारा आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रशासन ने ली वितरकों की बैठक
एलपीजी से जुड़े मुद्दों को लेकर कलेक्टरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने वितरकों की बैठक ली। बैठक में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि गैस वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध सिलेंडर लेने की कोशिश करता है या डिलिवरी कर्मियों से दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बुकिंग के लिए तय की गई समय सीमा
ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के अनुसार, वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल के बाद ही अगली गैस बुकिंग की जा सकेगी। इससे वितरण व्यवस्था को संतुलित रखने में मदद मिलेगी।

नए कनेक्शन पर अस्थायी रोक
फिलहाल नए गैस कनेक्शन और सिंगल-डबल कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश आने के बाद ही इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

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आवश्यक संस्थानों को प्राथमिकता
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि एम्स, मेकाहारा, वृद्धाश्रम और अनाथालय जैसे संस्थानों में गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

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उपभोक्ताओं से अपील, घबराएं नहीं
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही एजेंसी कार्यालय में अनावश्यक भीड़ या अव्यवस्था न फैलाएं।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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