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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

पामगढ़ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, कानून के बारे में लोगों को दी गई जानकारी…

जांजगीर-पामगढ़। रविवार को राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन के तहत “महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता” जनपद पंचायत पामगढ़ के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके साथ ही उपस्थित लोगों को नालसा थीम सॉन्ग व जन चेतना वीडियो दिखाया गया।

इस बीच मुख्य अतिथि सुरेश कुमार सोनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा उपस्थित लोगों को महिलाओं के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार, भरण पोषण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के साथ होने वाली भेदभाव, कुप्रथा, महिलाओं के पिता की संपत्ति में अधिकार व अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दिया गया।

राजेंद्र कुमार वर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर द्वारा उपस्थित लोगों को भरण पोषण अधिनियम, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007, विवाह विच्छेद, विवाह की पुनर्स्थापना एवं अन्य पारिवारिक विधियों के संबंध में जानकारी दी गई। अनिल कुमार बारा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर द्वारा वहां उपस्थित लोगों को श्रम कानून के संबंध में महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर यौन शोषण की रोकथाम अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, महिला एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, पीएनडीटी एक्ट की जानकारी के साथ अन्य कानूनी प्रावधान महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई।

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प्रियंका अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा इस कार्यक्रम के उद्देश्य के संबंध में बताया गया साथ ही विधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य एवं गठन, महिलाओं के लिए विधिक योजनाओं, मध्यस्थता, लोक अदालत, लीगल एड डिफेंस काउंसिल की कार्यों की जानकारी, एसिड अटैक के संबंध में कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम व नालसा 11 योजनाओं के साथ नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दिया गया। अंशुल मिंज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ द्वारा महिलाओं के सिविल एवं अपराधिक अधिकार, महिलाओं के संपत्ति में अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, साइबर अपराध, अपहरण और अपमानजनक बातों के संबंध में कानूनी प्रावधान, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दिया गया।

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लक्ष्मीकांत कौशिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी पामगढ़ द्वारा उपस्थित लोगों को अपने विभाग से महिलाओं के लिए चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं व अन्य महिलाओं की कानूनी अधिकार के संबंध में जानकारी दिया गया। सौरभ यादव मुख्य चिकित्सा अधिकारी पामगढ़ द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी दिया गया। डॉक्टर गरिमा पटेल स्वास्थ्य अधिकारी पामगढ़ द्वारा महिलाओं के गर्भवती अवस्था में ध्यान देने वाली सावधानियां की जानकारी देते हुए अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। साखी राम कश्यप पैनल अधिवक्ता पामगढ़ द्वारा विधिक सेवा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, सोनी प्रताना अधिनियम के संबंध में जानकारी दिया गया।

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अनिमा मिश्रा बाल विकास परियोजना अधिकारी पामगढ़ द्वारा किशोर बोर्ड अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किया गया। लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल पैरालीगल वॉलिंटियर द्वारा कार्यक्रम में मंच संचालन किया गया।

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इस कार्यक्रम में जयराम गढ़ेवाल, गजानंद प्रसाद कश्यप, नरेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी पैरालीगल वालंटियर के साथ ही अधिवक्ता संदीप देवांगन, किरण कांत सहित पामगढ़ क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य एवं पुलिस विभाग पामगढ़ के सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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